Mar 15, 2024, 09:33 AM IST

10 तरह की कमाई, जिन पर नहीं देना पड़ता है Income Tax

Kuldeep Panwar

फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना चल रहा है. ऐसे में आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि वो कौन सी इनकम हैं, जिन पर आपको कोई भी टैक्स अपने IT Return में नहीं चुकाना होगा.

सैलरी या बिजनेस की कमाई पर आपको इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन 10 तरह की इनकम ऐसी भी हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं देना होता. 

सेविंग अकाउंट पर सालभर में जमा रकम पर मिले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर Income Tax Act में सेक्शन 80TTA के तहत कर छूट मिलती है.

यदि आपकी शादी इसी साल 16 मार्च से पहले हो रही है तो उसमें दोस्तों से मिले 50,000 रुपये तक के गिफ्ट पर Income Tax नहीं चुकाना होता है.

सैलरी से काटकर EPF अकाउंट में जमा की जाने वाली रकम पर भी आपको Income Tax Act के सेक्शन 80C के तहत कर छूट मिलती है. 

यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसके सालभर के मुनाफे में से आपको मिली हिस्सेदारी पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है.

शेयर या Equity Mutual Fund बेचने पर मिली एक लाख रुपये तक की रकम पर कर छूट मिलती है. हालांकि ये LTCG के तहत काउंट होता है.

जीवन बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम यदि सम एश्योर्ड के 10% से अधिक नहीं है तो इसकी मेच्योरिटी पर मिली रकम पर टैक्स नहीं लगता है.

यदि आपने सरकारी या PSU की नौकरी से VRS लिया है तो इसके बदले मिली रकम में से 5 लाख रुपये का हिस्सा Income Tax फ्री होता है.

यदि आपको माता-पिता से विरासत में संपत्ति, जेवर या नकदी मिलती है तो टैक्स नहीं लगता. वसीयत में मिली संपत्ति या नकदी भी टैक्स फ्री होती है.

यदि आपके नाम खेती की जमीन है तो उसकी उपज से हुई कमाई या उसे किराये पर देने से मिली रकम पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता है.

यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के लिए ग्राहक, वेंडर आदि की खातिरदारी के खर्च का बिल व्यवसायिक खर्च के तहत पेश करने पर कर छूट मिलती है.