Jul 23, 2024, 01:15 PM IST

ये है New Tax Regime स्लैब, अब लगेगा इतना टैक्स 

Anamika Mishra

इनकम टैक्स एक्ट 1861 की समीक्षा, अगले 6 महीने में की जाएगी. 

स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार हो गई है.

बता दें दोनों टैक्स रिजीम को एक किया गया. 

3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

3 से 7 लाख तक - 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

 7 से 10 लाख तक - 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

10 से 12 लाख तक - 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

12 से 15 लाख तक- 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

15 लाख से ऊपर - 30 प्रतिशत टैक्स