Jun 5, 2023, 03:31 PM IST
बियर पीकर गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस लगाती है ये धारा
Neha Dubey
बड़ी संख्या में ड्रंक एंड ड्राइव का केस सामने आता है.
बियर पीकर कभी गाड़ी नहीं चलायें.
ट्रैफिक पुलिस खास तरह के मशीन से अल्कोहल कंज्यूम के बारे में पता करती है.
इस मशीन को ब्रेथलाईजर कहते हैं.
ड्रिंक एंड ड्राइव केस में ट्रैफिक पुलिस धारा 185 लगाती है.
धारा 207 के तहत पुलिस वाहन मोटर व्हीकल जब्त करती है.
सात महीने की जेल या 2000 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगता है.
Next:
सफल बिजनेसमैन बनने के लिए कभी न भूलें भगवान श्री कृष्ण की कही ये बातें
Click To More..