May 11, 2023, 12:04 PM IST
Train में सामान चुराने पर जिंदगी भर पड़ेगा पछताना, पढ़ लें क्या कहते हैं नियम
Neha Dubey
AC कोच में ट्रेवल करते वक्त नहीं चुराएं तकिया, चादर या तौलिया.
पकड़े जाने पर रेलवे प्रोपर्टी एक्ट 1966 के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
प्रोपर्टी को चुराने या नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है.
भारी भरकम जुर्माना के साथ कम से कम 5 साल की हो सकती है जेल.
सरकारी नौकरी के लिए भी नहीं कर सकेंगे आवेदन.
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