Jul 25, 2023, 05:11 PM IST

 जानें क्या होती है Defective ITR और कैसे करें इसे सही

Manish Kumar

कई बार ऐसा होता है कि Income Tax डिपार्टेमेंट कुछ ITR को डिफेक्टिव आईटीआर घोषित कर देता है.

अपनी फाइल की हुई ITR को डिफेक्टिव देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं. हम आपको बता दें कि अब आपको परेशान होने की बिल्कुल की भी जरूरत नहीं है.

Defective ITR  का मतलब होता है कि आपने ITR भरते समय किसी तरह की कोई गलती कर दी है. ये गलतियां आपके नाम या अन्य जानकारी को लेकर भी हो सकती है. 

कई बार गलत चालान नंबर डालने या फिर गलत असेसमेंट ईयर के लिए एडवांस टैक्स भरने से भी ITR डिफेक्टिव हो जाती है.

इतना ही नहीं आपकी इनकम और TDS में मिसमैच होने पर भी आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है.

जितना टैक्स बन रहा है उससे कम टैक्स जमा कराने पर भी ITR को डिफेक्टिव किया जा सकता है. इतना ही नहीं आपको IT डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी इश्यू हो सकता है.

आपके 26AS, AIA या TIS फॉर्म में किसी गलत जानकारी के कारण भी आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है.  ITR में सुधार करने के लिए आप लास्ट डेट तक रिवाइज्ड या फ्रेश ITR फाइल कर सकते हैं. 

यदि आपकी इनकम और डिडक्शन में किसी तरह का बदलाव नहीं है तो आप फ्रेश ITR भर सकते हैं.

अगर आपकी टोटल इनकम और डिडक्शन में कोई बदलाव है तो आपको रिवाइज्ड ITR फाइल करनी पड़ेगी. फाइनेंनशियल ईयर 2022-23 के लिए  रिवाइज्ड ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है.

इस तारीख के बाद आपको Income Tax Department के नोटिस का जवाव देना होगा. असेसमेंट ऑफिसर आपको गलती सुधारने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दे सकता है.

अगर आप नोटिस का जवाब देने में असफल होते हैं तो ITR को अमान्य (Invalid) मानकर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.