Mar 29, 2024, 06:10 PM IST

चुनाव में आप कितना कैश साथ लेकर चल सकते हैं

Kuldeep Panwar

देश में 16 मार्च से 4 जून तक आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू है. आपने जगह-जगह पुलिस टीमों को नकदी पकड़ने के लिए वाहनों की तलाशी लेते देखा होगा.

दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार जोरशोर से चल रहा है. इस प्रचार में काले धन का इस्तेमाल होने के भी आरोप लग रहे हैं.

भारतीय चुनाव आयोग इस काले धन के इस्तेमाल पर शिकंजा कसने के लिए आचार संहिता लागू होते ही नकद धनराशि से जुड़े प्रतिबंध लागू कर देता है.

वाहन की तलाशी के दौरान यदि पुलिस को बहुत ज्यादा नकद धन, शराब या ज्वैलरी जैसी चीज मिलती है तो उसे जब्त कर लिया जाता है.

जब्त करने के बाद पुलिस उस नकदी, शराब या ज्वैलरी से जुड़े दस्तावेज मांगती है ताकि यह साबित हो सके कि यह काला धन नहीं है.

यदि कोई व्यक्ति वैध दस्तावेज दिखा देता है तो पुलिस उसकी नकदी, शराब या ज्वैलरी को वापस लौटा देती है. नहीं तो उसे जब्त कर लिया जाता है.

ऐसे में सवाल उठता है कि आप कितनी नकद रकम अपने साथ लेकर चल सकते हैं, जिस पर पुलिस आपसे सवाल नहीं पूछ सकती है. 

चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता के दौरान 50,000 रुपये तक की नकदी वैध दस्तावेज के साथ लेकर चलने की इजाजत दी गई है. 

यदि आपकी कार में 10,000 रुपये से ज्यादा की शराब, हथियार या ज्वैलरी होती है, तो उसका भी वैध दस्तावेज आपके पास होना चाहिए.

ये नियम केवल उस व्यक्ति पर ही लागू होते हैं, जिसका किसी राजनीतिक पार्टी या कैंडिडेट से लिंक ना हो यानी वह पूरी तरह आम आदमी हो.