मात्र 110 रुपये का ये सर्टिफिकेट बचाएगा आपके 10,000 रुपये का चालान
Rahish Khan
कार हो या बाइक ड्राइविंग करते समय आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए. अगर ऐसा नहीं तो आपको मोटा जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
आज हम आपको एक ऐसे सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे, जो बनता मात्रा 110 रुपये का लेकिन जुर्माना भारी होता है.
इसके नहीं होने से 10,000 रुपये तक फाइन भरना पड़ सकता है. दरअसल हम पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं.
दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैसे तो 110 रुपये से 140 तक बनता है, लेकिन किसी गाड़ी वाले के पास नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस 10,000 रुपये तक चालान काटती है.
PUC Certificate तब मिलता है जब पीयूसी सेंटर पर आपका वाहन चेकिंग के दौरान तय सीमा के अंदर प्रदूषण छोड़ रहा हो.
अगर आपकी बाइक या कार का पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो मोटर व्हीकर एक्ट के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना है.
वाहन ड्राइविंग के लिए जिस तरह लाइसेंस और वाहन की आरसी जरूरी होती है. उसी तरह पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पर भी जरूरी है.