Dec 23, 2023, 07:40 PM IST

न्यू ईयर पार्टी के लिए घर में रख सकते हैं कितनी शराब

Kuldeep Panwar

नए साल के जश्न में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. आप लोगों ने भी अपने-अपने प्रोग्राम बना लिए होंगे. दोस्तों के साथ जाम छलकाने की भी प्लानिंग की गई होगी, लेकिन पहले इसके नियम जान लीजिए.

नए साल पर बहुत सारे लोग घर में ही अपने दोस्तों के साथ जाम छलकाकर पार्टी का आनंद लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कितनी बोतल शराब रखने की इजाजत है?

दरअसल घर में शराब रखने की लिमिट को लेकर हर राज्य के अलग-अलग कानून हैं. ऐसे में आप इस दिन जिस राज्य में हैं, उसके कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए.

दिल्ली में यदि आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है तो आप 9 लीटर व्हिस्की, रम या वोदका रख सकते हैं, जबकि बीयर अधिकतम 18 लीटर ही घर पर रखी जा सकती है.

उत्तर प्रदेश में आप अपने घर में 4.5 लीटर अंग्रेजी शराब या अधिकतम 6 बोतल शराब रख सकते हैं. बीयर की अधिकतम 12 केन और देशी शराब अधिकतम 1 लीटर ही घर में रखने की इजाजत है. 

पंजाब में न्यू ईयर पार्टी के लिए घर में 2 बोतल विदेशी और 2 बोतल देशी शराब, ब्रांडी की 1 बोतल और 650ml वाली बोतलों की एक पेटी बीयर घर में रखने की छूट है.

हरियाणा में देशी शराब की अधिकतम 6 बोतल, अंग्रेजी शराब की 18 बोतल और बीयर की अधिकतम 12 बोतल किसी भी पार्टी के लिए घर में रख सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश में घर में शराब की बोतलें रखने को लेकर सरकार थोड़ी दरियादिल है. यहां हर आदमी अधिकतम 36 अंग्रेजी व्हिस्की की बोतल रख सकता है, जबकि 48 बोतल बीयर भी स्टोर कर सकता है.

एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर शराब का स्टॉक कार में होने को लेकर भी नियम हैं. आप अधिकतम 1 लीटर शराब की खुली हुई बोतल उसे खरीदने की रसीद के साथ रख सकते हैं.

गोवा से देश के दूसरे राज्यों के लिए शराब ले जाने को लेकर छूट है. आप हवाई सफर करने पर अपने साथ गोवा से 6 शराब की बोतल उनके बिल के साथ लेकर आ सकते हैं.

देश के 5 राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों बिहार, गुजरात, नगालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप में शराबबंदी लागू है. मणिपुर के कुछ इलाकों में शराब पीने पर बैन लगा हुआ है.

अधिकतम सीमा से ज्यादा शराब स्टॉक करने पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सजा है, जो 7 साल  से 10 साल तक की कैद और भारी आर्थिक जुर्माने की हो सकती है.