Dec 1, 2023, 08:20 PM IST

बदल गए हैं सिम कार्ड खरीदने के नियम, ध्यान से पढ़ लें

Kuldeep Panwar

देश में फोन के जरिये साइबर फ्रॉड करने के मामलों में बढ़ोतरी के चलते केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के नियम बदल दिए हैं, जो 1 दिसंबर से लागू हो गए हैं.

अब किसी भी सिम कार्ड की बिक्री के समय उसे कस्टमर के साथ ही बेचने वाले दुकानदार का भी वेरीफिकेशन होगा, जिसमें उसे सिम कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों को अब अपना पुलिस वेरीफिकेशन भी कराना होगा. यदि कोई दुकानदार वेरीफिकेशन कराए बिना सिम कार्ड बेचेगा तो उसे जेल भेजा जा सकता है.

एक व्यक्ति के पहचान वाले दस्तावेजों पर अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीदे जा सकते हैं, लेकिन नए सिम कार्ड को खरीदने पर आधार कार्ड के साथ ही डेमोग्राफिक डेटा भी दिखाना होगा.

सिम कार्ड खरीदने-बेचने में गड़बड़ी करने से रोकने के लिए नए नियम लाए गए हैं. सिम कार्ड से जुड़े इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है.

यदि कोई कस्टमर अपना सिम कार्ड बंद करता है यानी डिएक्टिवेट करता है तो नए नियमों में वह नंबर किसी दूसरे कस्टमर को 90 दिन बाद ही इश्यू किया जा सकता है.

बल्क सिम कार्ड खरीदने या बेचने के लिए आपके पास बिजनेस कनेक्शन होना जरूरी है. इसका पुलिस वेरीफिकेशन होने के बाद ही बल्क सिम कार्ड इश्यू हो पाएंगे.

सिम कार्ड बेचने वाले के अवैध गतिविधि में शामिल मिलने पर जुर्माना लगाने के साथ ही उन पर तीन साल का बैन भी लग जाएगा. इसके बाद वे तीन साल तक सिम कार्ड नहीं बेच पाएंगे.

यदि किसी सिम वेंडर ने 30 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और वो सिम कार्ड बेचता मिला तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ ही उसे जेल भेजा जाएगा.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन नियमों की जानकारी देने के साथ ही बताया कि अब 67 हजार सिम कार्ड डीलर ब्लैक लिस्ट किए जा चुके हैं और लाखों मोबाइल कनेक्शन ब्लॉक किए गए हैं.