Jun 30, 2025, 02:34 PM IST

खाने के बिल में होटल वाले कितने पर्सेंट GST लगा सकते हैं 

Anamika Mishra

आज कल हर कोई होटल में खाना खाना बेहद पसंद करता है.

ऐसे में लोग खाने के साथ होटल के बिल को लेकर कई सवाल करते हैं. 

ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि होटल वाले बिल में कितना प्रतिशत GST लगा सकते हैं. 

होटल वाले खाने के बिल में 5-18% तक GST जोड़ सकते हैं.

नए GST नियम के तहत होटलों में दो तरह का टैक्स सिस्टम होता है.

जिसमें Specified Premises होटल के रेस्तरां पर 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़ा जा सकता है. 

Specified Premises वो होटल होते हैं जहां पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी कमरे का किराया 7,500 रुपए प्रति रात से ज्यादा था.

इसके अलावा जो होटल Specified Premises में नहीं आते हैं, तो वह खाने के बिल में 5 प्रतिशत जीएसटी जोड़ सकते हैं.