Aug 5, 2024, 02:17 PM IST
पाकिस्तान में पुरुषों के विवाह के लिए कानूनी उम्र 18 साल है.
लेकिन महिलाओं की शादी केवल 16 साल में ही करवा दी जाती है.
अंतर्राष्ट्रीय मानक दोनों लिंगों के लिए न्यूनतम आयु 18 साल को मान्यता देते हैं.
सिंध प्रांत ने 2013 में लड़के और लड़कियों दोनों की शादी की आयु बढ़ाकर 18 साल करने का कानून पारित हुआ था.
लेकिन ये परिवर्तन पूरे देश में लागू नहीं हुआ.
रिपोर्टस के मुताबिक, दुनियाभर में सबसे ज्यादा बाल विवाह पाकिस्तान में होता है.
रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में करीब 30% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है.
यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान में 18.9 मिलियन लड़कियों की शादी 18 कि उम्र से पहले ही हो जाती है.
साथ ही, 4.6 मिलियन लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है.