Jan 4, 2025, 12:36 PM IST
आजीवन कारावास और उम्रकैद में क्या होता है अंतर
Akanchha Singh
उम्रकैद और आजीवन कारावास का मतलब एक ही होता है.
इन दोनों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इस बात को साफ कर दिया था कि आजीवन कारावास व उम्रकैद दोनों का एक ही मतलब है.
ऐसा माना जाता है कि उम्रकैद की सजा 14 वर्ष या 20 वर्ष की होती है.
2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बताया था कि उम्रकैद की सजा का मतलब आजीवन कारावास से है.
ऐसे में किसी दोषी को अगर उम्रकैद की सजा मिलती है तो उसे जिंदा रहने तक जेल में रहना होगा.
बता दें कि कोर्ट का काम केवल सजा सुनाना है, लेकिन सजा को एग्जीक्यूट करना राज्य सरकार का काम होता है.
बता दें कि कोर्ट का काम केवल सजा सुनाना है, लेकिन सजा को एग्जीक्यूट करना राज्य सरकार का काम होता है.
किसी को अगर उम्रकैद की सजा मिली है तो उसे कम से कम 14 साल की सजा काटनी पड़ती है.
वहीं जो भी कैदी 14 साल जेल में काट लेता है तो उसके केस को सेंटेंस रिव्यू कमेटी को भेज दिया जाता है.
जिसके बाद कैदी के व्यवहार को देखते हुए कमेटी उसकी सजा कम कर देता है.
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