Jan 31, 2025, 12:35 AM IST

Budget 2025: न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती ये 5 पॉपुलर छूट

Kuldeep Panwar

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो दिन बाद यानी 1 फरवरी को बजट 2025 पेश करेंगी. टैक्सपेयर्स इस बार बहुत सारी छूट की उम्मीद में हैं.

टैक्सपेयर्स को खासकर न्यू टैक्स रिजीम में और सुधार की उम्मीद है, जिसे नॉन-इनकम टैक्स के बड़े दायरे के नाम पर लॉन्च किया गया था.

न्यू टैक्स रिजीम को बजट 2020 में पेश किया गया था, लेकिन इसमें पुरानी टैक्स रिजीम में दिए जा रही कई पॉपुलर टैक्स छूट को हटा दिया था.

पुरानी टैक्स रिजीम में HRA यानी वेतन में मिलने वाले मकान किराये पर दी जाने वाली टैक्स छूट को न्यू टैक्स रिजीम में खत्म कर दिया गया है.

पुरानी टैक्स रिजीम में धारा 24 (B) के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है, जो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है.

पुरानी टैक्स रिजीम में लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) पर छूट का लाभ भी नौकरीपेशा व्यक्ति को मिलता है, जो भारत के अंदर घूमने पर लागू है.

LTA के तहत मिलने वाला लाभ अधिकतम 36,000 रुपये तय किया गया था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के तहत इस छूट को भी हट दिया गया है.

बच्चों की एजुकेशन फीस पर मिलने वाली छूट भी पुरानी टैक्स रिजीम का अहम हिस्सा है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इसे भी हटा दिया गया है.

पुरानी टैक्स रिजीम की धारा 80GGB के तहत किसी राजनीतिक दल को दिया चंदा भी छूट के दायरे में था, जो न्यू टैक्स रिजीम का हिस्सा नहीं है.

न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर 0 टैक्स है, जबकि 3 से 7 लाख रुपये तक 5%, 7 से 10 लाख रुपये तक 10% टैक्स है.

न्यू टैक्स रिजीम में यदि आपकी आय 10 से 12 लाख है तो 15%, 12-15 लाख पर 20% और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स कटता है.