Feb 10, 2025, 11:53 PM IST

अश्लील कृत्य के लिए कितने साल की हो सकती है सजा

Rahish Khan

असम पुलिस ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्व मखीजा, अशीष चंचलानी, समय रैना और जसप्रीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है.

इन लोगों पर Indias Got Latent शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने और यौन संबंध को लेकर अश्लील चर्चा करने का आरोप है.

गुवाहाटी पुलिस ने BNS की धारा 79,95,294 और 296 के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपियों पर IT एक्ट की धारा 67 भी लगाई गई है.

इतना ही नहीं सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4/7, महिलाओं का अश्लीलता की धारा 4/6 के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है.

बीएनएस की धारा 296 अश्लील कृत्य और गीतों के लिए लगाई जाती है. इसमें 3 महीने की जेल और 1,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

BNS धारा 294 के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल की कारावास और 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

बीएनएस की धारा 95 यौन शोषण या पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में भी लगाया जाता है. वहीं, धारा 79 में तीन साल तक सजा और जुर्माने का प्रावधान है.