Mar 6, 2025, 12:23 AM IST
अर्थी ले जाने वाली गाड़ी का चालान कटता है या नहीं
Kuldeep Panwar
यदि आप सड़क पर जाते हुए ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं या आपका वाहन सही मानक पूरे नहीं करता है तो तो आपका चालान कट सकता है.
ट्रैफिक पुलिस को हर वाहन का चालान काटने का अधिकार होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप शव ले जा रहे हैं तो क्या नियम होता है?
दरअसल श्मशान या कब्रिस्तान में शव ले जाने वाले वाहन होते हैं, लेकिन कई बार इमरजेंसी में फैमिली पर्सनल वाहन में भी अर्थी या जनाजा ले जाते हैं.
यदि अर्थी या जनाजे वाला वाहन कोई नियम तोड़ता है और उसे रोकने पर क्या उसका भी चालान काटने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस को होता है?
पहले जान लीजिए किन नियमों को तोड़ने पर चालान कटता है. ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट सिग्नल जंप, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर मोटा जुर्माना लगता है.
सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने, गलत जगह पार्किंग करने, नशे में ड्राइविंग करने, RC या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर भी चालान कटता है.
ट्रैफिक पुलिस के आदेश नहीं मानने, फुटपाथ या साइकिल ट्रैक पर ड्राइविंग करने, कार में तय संख्या से ज्यादा लोग होने पर भी चालान कटता है.
यदि आप निजी वाहन में शव लेकर जा रहे हैं तो आपको शक के तहत रोका जा सकता है. आपसे मरने वाले के बारे में पूछताछ की जा सकती है.
शव वाले वाहन ने यदि कोई ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा है तो उसका चालान नहीं कटेगा, लेकिन यदि आप नियम तोड़ते हैं तो चालान कट सकता है.
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